सोनभद्र में नौ साल बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले व्यक्ति को 20 साल की सजा

सोनभद्र में नौ साल बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले व्यक्ति को 20 साल की सजा

सोनभद्र में नौ साल बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले व्यक्ति को 20 साल की सजा
Modified Date: May 23, 2026 / 07:05 pm IST
Published Date: May 23, 2026 7:05 pm IST

सोनभद्र, 23 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश में सोनभद्र की एक अदालत ने नौ साल की एक बच्ची को चाकू का भय दिखाकर उससे दुष्कर्म की कोशिश करने के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। एक अधिवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी।

शासकीय अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) ओमकार शुक्ला की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी राजू उर्फ रामनिवास (35) को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अदालत ने छह माह के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया। अदालत ने अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने का भी निर्देश दिया।

अग्रहरि ने बताया कि रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने एक जनवरी 2022 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि राजू उर्फ रामनिवास (35), उसकी नौ साल की बेटी को बर्तन धुलवाने के बहाने अपने घर ले गया। वहां उसने चाकू का भय दिखाकर और जान से मारने की धमकी देकर बच्ची से जबरन दुष्कर्म की कोशिश की। महिला ने पुलिस को बताया कि बच्ची किसी तरह भागकर घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई।

भाषा

सं, आनन्द रवि कांत


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