उप्र : किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 वर्ष कारावास की सजा

उप्र : किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 वर्ष कारावास की सजा

उप्र : किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 वर्ष कारावास की सजा
Modified Date: July 18, 2025 / 01:08 pm IST
Published Date: July 18, 2025 1:08 pm IST

बलिया (उप्र), 18 जुलाई (भाषा) जिले की एक स्थानीय अदालत ने 16 वर्षीय एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के ढाई साल पुराने मामले में बृहस्पतिवार को उसके गांव के ही रहने वाले एक युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीया किशोरी को 22 दिसंबर, 2022 की शाम को उसके गांव के ही आनंद पासवान ने शादी का झांसा देकर अगवा कर लिया था। इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर आनंद पासवान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 ए के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया और उसके बयान के आधार पर मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धारा की वृद्धि की।

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किशोरी ने बयान दिया कि आनंद उसे अगवा कर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी आनंद के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शुक्रवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद आनंद पासवान को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है और 20,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।

भाषा सं राजेंद्र मनीषा

मनीषा


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