नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के जुर्म में व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास की सज़ा

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के जुर्म में व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास की सज़ा

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के जुर्म में व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास की सज़ा
Modified Date: November 20, 2024 / 10:26 pm IST
Published Date: November 20, 2024 10:26 pm IST

कौशांबी (उप्र) 20 नवंबर (भाषा) जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक शख्स को बुधवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शशांक खरे ने बताया कि 18 मई, 2023 को एक व्यक्ति ने मंझनपुर थाने में तहरीर देकर सूचना दी कि उसकी 11 वर्षीय पुत्री को स्कूल से घर वापस आते ओसा चौराहा स्थित पेट्रोल पंप के पास एक अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया और एक सुनसान स्थान पर उसके साथ दुष्कर्म किया।

उनके मुताबिक, पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। तहरीर के आधार पर मंझनपुर थाना में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

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विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मोटरसाइकिल की पहचान हुई तथा आरोपी की शिनाख्त पवन कुमार सैनी (25) के रूप में हुई।

खरे ने बताया कि विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पवन कुमार सैनी को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।

भाषा सं राजेंद्र नोमान

नोमान


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