बांदा में तीन साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी को मृत्युदंड की सजा
बांदा में तीन साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी को मृत्युदंड की सजा
बांदा (उप्र), आठ सितंबर (भाषा) बांदा जिले की एक विशेष अदालत ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म कर उसे मरणासन्न हालत में जंगल में फेंकने के आरोपी को दोषी करार देते हुए सोमवार को मृत्युदंड की सजा सुनायी और उस पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
विशेष अदालत (पॉक्सो) के शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे मरणासन्न हालत में फेंकने के आरोपी सुनील निषाद (24) को दोषी ठहराते हुए सोमवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई और उस पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
उन्होंने कहा कि चिल्ला थानाक्षेत्र में तीन जून 2025 को सुनील निषाद ने तीन साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया था और उसे मरणासन्न हालत में जंगल में फेंक दिया था।
उन्होंने बताया कि घटना के एक हफ्ते के भीतर इलाज के दौरान कानपुर की अस्पताल में बच्ची की मौत हो गई थी।
परिहार ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 11 गवाह पेश किए गए थे और घटना के 58वें दिन अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
भाषा सं आनन्द राजकुमार
राजकुमार

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