बलिया में भूमि विवाद को लेकर हुई हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा
बलिया में भूमि विवाद को लेकर हुई हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा
बलिया (उप्र), छह मई (भाषा) बलिया की एक स्थानीय अदालत ने भूमि विवाद को लेकर एक युवक की हत्या के ढाई साल पुराने मामले में आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।
अभियोजन पक्ष के सूत्रों के अनुसार जिले के दुबहड़ थाना क्षेत्र के शिवपुर नयी बस्ती ब्यासी गांव में जमीन और ईंट भट्ठे को लेकर विवाद में 25 अक्टूबर 2023 की रात यथार्थ विक्रम सिंह नामक व्यक्ति की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतक की मां रिंकी सिंह की शिकायत पर बलजीत सिंह, सर्वजीत सिंह, अमरजीत सिंह, सूर्यभान पांडे, कौशल किशोर पांडे मनोज सिंह एवं शेरा कुंवर नामक अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या समेत विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया गया था।
सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जांच के बाद सभी सात आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बुधवार को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश पुनीत कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को आरोपी बलजीत सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया।
उन्होंने बताया कि अदालत ने छह अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
भाषा सं सलीम वैभव सुरभि
सुरभि

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