मुरादाबाद : पहली पत्नी के कनाडा में रहते ‘एनआरआई’ ने रचाई दूसरी शादी, प्राथमिकी दर्ज

मुरादाबाद : पहली पत्नी के कनाडा में रहते ‘एनआरआई’ ने रचाई दूसरी शादी, प्राथमिकी दर्ज

मुरादाबाद : पहली पत्नी के कनाडा में रहते ‘एनआरआई’ ने रचाई दूसरी शादी, प्राथमिकी दर्ज
Modified Date: June 29, 2026 / 09:54 am IST
Published Date: June 29, 2026 9:54 am IST

मुरादाबाद (उप्र), 29 जून (भाषा) मुरादाबाद जिले में एक एनआरआई (अप्रवासी भारतीय) युवक द्वारा कनाडा में रह रही अपनी पहली पत्नी की जानकारी छिपाकर कथित रूप से दूसरी शादी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, पीड़ित परिवार ने आरोपी पक्ष पर दहेज के नाम पर दो करोड़ रुपये लेने, दुष्कर्म करने तथा रुपये वापस मांगने पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने चार नामजद और दो अज्ञात समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि मूंढापांडे थाना क्षेत्र के सहरिया गांव निवासी हरभजन सिंह की शिकायत के अनुसार, उनकी बेटी की शादी 15 अप्रैल 2022 को रामपुर जिले के बिलासपुर निवासी गमनदीप सिंह से सिख रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी।

उन्होंने बताया कि विदाई के समय युवती को अन्य महिलाओं से पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी कनाडा में रहती है। इस बारे में पूछने पर आरोपी ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने कनाडा में रहने के उद्देश्य से दूसरी शादी की है।

प्राथमिकी के अनुसार, पहली शादी की जानकारी मिलने के बाद युवती ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया। आरोप है कि इसके बावजूद युवक ने उससे कथित तौर पर दुष्कर्म।

शिकायत में आरोप लगाया कि लगातार उत्पीड़न के कारण युवती की मानसिक स्थिति बिगड़ गई और उसका वैशाली स्थित एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि शादी से पहले विश्वास में लेकर आरोपी पक्ष ने उससे करीब दो करोड़ रुपये लिए, लेकिन बाद में आरोपी के पिता रणजीत सिंह ने कारोबार में पैसा लगाने की बात कहकर रकम लौटाने से इनकार कर दिया।

शिकायत के अनुसार, 25 जून 2026 की रात करीब 11 बजे रुपये लौटाने के बहाने शिकायतकर्ता को सहरिया गांव स्थित एक ट्रक ढाबे पर बुलाया गया जहां रणजीत सिंह, गमनदीप सिंह, सोनू उर्फ लंगड़ा और दो अज्ञात व्यक्ति हथियारों के साथ पहुंचे तथा जान से मारने की नीयत से गोलीबारी की।

शिकायतकर्ता ने ढाबे की दीवार की आड़ लेकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद आरोपी कार से फरार हो गए।

मूंढापांडे पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी), 109(1) (हत्या का प्रयास), 316(2) (आपराधिक विश्वासघात), 82(1) (पहली पत्नी से विधिक रूप से विवाह विच्छेद किए बिना दूसरा विवाह) और 85 (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता) के तहत गमनदीप, उसके माता-पिता, सोनू उर्फ लंगड़ा सहित चार नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

भाषा सं आनन्द शोभना खारी

खारी


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