मुजफ्फरनगर में 2014 में हुई हत्या के एक मामले में चार भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर में 2014 में हुई हत्या के एक मामले में चार भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर में 2014 में हुई हत्या के एक मामले में चार भाइयों को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: August 20, 2025 / 10:56 am IST
Published Date: August 20, 2025 10:56 am IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 20 अगस्त (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने 2014 में एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में चार भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितेश सचदेवा ने मंगलवार को नवाब, इंसार, कादिर और इस्लाम को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और प्रत्येक पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नागर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि 14 जुलाई 2014 को शामली जिले के शामली कोतवाली थाना क्षेत्र के बलवा गांव में पुरानी रंजिश में किए गए हमले में इकराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे।

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उन्होंने बताया कि पुलिस ने हत्या के सिलसिले में चारों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

भाषा सं जफर

सुरभि खारी

खारी


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