मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की के अपहरण-बलात्कार मामले में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा

मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की के अपहरण-बलात्कार मामले में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा

मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की के अपहरण-बलात्कार मामले में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा
Modified Date: July 25, 2025 / 07:09 pm IST
Published Date: July 25, 2025 7:09 pm IST

मुजफ्फरनगर (उप्र) 25 जुलाई (भाषा) मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार से संबंधित मामले में एक व्यक्ति को 20 साल कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। एक सरकारी अधिवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

शासकीय अधिवक्ता विक्रांत राठी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉस्को अधिनियम) अलका भारती ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी एहतेशाम को 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण व बलात्कार का दोषी पाया।

राठी के अनुसार, आरोपी ने आठ नवंबर, 2020 को जिले के छपार थाना अंतर्गत खुड्डा गांव में लड़की को सोते समय उसके घर से अगवा किया और दूसरी जगह ले जाकर उससे दुष्कर्म किया।

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पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई पूरी कर बृहस्पतिवार को सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द जोहेब

जोहेब


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