नये श्रम कानूनों से श्रमशक्ति को मिलेगी मजबूती : श्रम मंत्री अनिल राजभर

नये श्रम कानूनों से श्रमशक्ति को मिलेगी मजबूती : श्रम मंत्री अनिल राजभर

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  • Publish Date - November 30, 2025 / 11:17 PM IST,
    Updated On - November 30, 2025 / 11:17 PM IST

लखनऊ, 30 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने रविवार को केंद्र द्वारा जारी किए गए चार नए श्रम कानूनों को ‘ऐतिहासिक’ करार देते हुए दावा किया कि इनसे ‘श्रमशक्ति को मजबूती मिलेगी’।

राजभर ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए चार नये श्रम कानून भारत की श्रम व्यवस्था को आसान बनाने और भविष्य के लिए देश की श्रमशक्ति को मजबूत करने की दिशा में एक लंबे समय से प्रतीक्षित और ऐतिहासिक कदम है।”

उन्होंने कहा, “मैं माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। देश लंबे समय से ऐसे सुधारों की मांग कर रहा था।”

राजभर ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता, दक्षता और अनुपालन में आसानी सुनिश्चित करने के लिए 29 मौजूदा श्रम कानूनों को चार आसान श्रम कानूनों में समाहित किया है।

मंत्री के मुताबिक, इस बड़े बदलाव से उद्योगों पर अनुपालन का बोझ काफी कम हो जाएगा।

राजभर ने कहा कि वर्ष 2047 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए श्रमशक्ति को सशक्त करना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के श्रम सुधारों का मकसद आर्थिक विकास, आत्म निर्भरता, कामगारों का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बढ़ावा देना है।

राजभर ने कहा कि संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक कोष बनाया जाएगा।

मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि नए श्रम कानूनों में महिला सशक्तिकरण से जुड़े प्रावधान अहम भूमिका निभाएंगे।

भाषा सलीम जितेंद्र

जितेंद्र