कॉलेज की जमीन पर सड़क या फ्लाईओवर का निर्माण नहीं होगा: लखनऊ विकास प्राधिकरण

कॉलेज की जमीन पर सड़क या फ्लाईओवर का निर्माण नहीं होगा: लखनऊ विकास प्राधिकरण

कॉलेज की जमीन पर सड़क या फ्लाईओवर का निर्माण नहीं होगा: लखनऊ विकास प्राधिकरण
Modified Date: March 10, 2026 / 10:45 pm IST
Published Date: March 10, 2026 10:45 pm IST

लखनऊ, 10 मार्च (भाषा) लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की खंडपीठ को मंगलवार को भरोसा दिलाया कि ‘ला-मार्टिनियर कॉलेज’ की जमीन पर सड़क या फ्लाईओवर का निर्माण कार्य नहीं होगा।

प्राधिकरण ने लखनऊ पीठ को यह भी बताया कि इस मुद्दे पर बुधवार को ‘ला-मार्टिनियर चैरिटी के न्यासियों की बैठक होनी है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च के लिए निर्धारित कर दी गयी।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने कॉलेज की एक याचिका पर यह आदेश दिया।

याचिका में कहा गया था कि कोठी मार्टिन साहब, गणेशगंज स्टेशन में कॉलेज की जमीनें हैं, जहां से ‘ग्रीन कॉरीडोर प्रोजेक्ट’ के तहत सड़क व फ्लाई ओवर का निर्माण किए जाने की सरकार की योजना है।

याचिका के मुताबिक, उक्त निर्माण संस्थान की मालिकाना हक वाली जमीनों पर किया जा रहा है जबकि प्राधिकरण, जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने इसके लिए न तो संस्थान की सहमति प्राप्त की और न ही कोई अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की।

पीठ ने 27 फरवरी को याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रश्नगत जमीनों के पैमाइश का आदेश दिया था।

अदालत ने नौ मार्च को सुनवाई के दौरान पाया कि पैमाइश की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, इस पर जिलाधिकारी को हाजिर होने का आदेश दिया था।

भाषा सं आनन्द जितेंद्र

जितेंद्र


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