Central government can make announcement on old Pension
OPS will not be implemented in Uttar Pradesh : लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मुद्दा उठाया। जिसके जवाब में योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में नई पेंशन स्कीम ही लागू रहेगी। जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में स्पष्ट कर दिया कि पुरानी पेंशन स्कीम प्रदेश में बहाल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाना संभव नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में NPS 2005 में लागू की गई थी। अब इसकी जगह पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही हैं।
टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के अनुसार, साल 2004 से पहले गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने वालों को रिटायरमेंट के बाद एक Defined Pension मिलती थी। यह पेंशन उनकी सर्विस की अवधि के बेस पर नहीं, बल्कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की सैलरी पर निर्भर करती थी। इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार वालों को भी पेंशन सुविधा का लाभ मिलता था।
OPS will not be implemented in Uttar Pradesh : साल 2004 से गवर्नमेंट जॉब (सशस्त्र बलों को छोड़कर) ज्वाइन करने वालों को NPS Scheme के तहत पेंशन मिलती है। इस स्कीम में सरकार 14 प्रतिशत का अंशदान करती है। वहीं कर्मचारी भी अंशदान करते हैं और रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के नाम से एक Corpus तैयार हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद उस Corpus से उसे एक Annuity खरीदनी होती है। इस Annuity के तहत हर महीने पेंशन मिलती है।