ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ करने का अधिकार देने का आदेश

ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ करने का अधिकार देने का आदेश

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  • Publish Date - January 31, 2024 / 03:56 PM IST,
    Updated On - January 31, 2024 / 03:56 PM IST

वाराणसी (उप्र), 31 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा—पाठ करने का अधिकार देने का आदेश दे दिया।

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने ‘पीटीआई—भाषा’ से बातचीत में इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक को दे दिया है।

उन्होंने बताया कि प्रशासन सात दिन के अंदर पूजा—पाठ कराने की व्यवस्था करेगा। पूजा कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा।

यादव ने बताया कि ज्ञानवापी के सामने बैठे नंदी महाराज के सामने से रास्ता खोला जाएगा।

उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा—पाठ किये जाने संबंधी आवेदन पर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी कर ली थी।

हिन्दू पक्ष का कहना था कि नवंबर 1993 तक सोमनाथ व्यास जी का परिवार उस तहखाने में पूजा पाठ करता था, जिसे तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के शासनकाल में बंद करा दिया गया था। अब वहां फिर से हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलना चाहिये।

मुस्लिम पक्ष ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा था कि इसके खिलाफ भी जिला जज की अदालत में एक अपील दाखिल की जा चुकी है।

भाषा सं. सलीम

रंजन

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