Burhanpur Crime News/Image Credit: IBC24 File Photo
UP Rape News: बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
UP Rape News: विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) देवाशीष पांडेय ने अभियुक्त आमिर हुसैन (24) को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
UP Rape News: तिवारी ने बताया कि नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत की थी कि आमिर हुसैन निवासी बिथरी चैनपुर का उसके घर आना-जाना था और 2022 में उसने लड़की के साथ बलात्कार किया। उन्होंने कहा कि बरेली जिले की इज्जतनगर थाने की पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।
इन्हे भी पढ़ें:-