पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रकिया जारी: उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा

पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रकिया जारी: उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा

पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रकिया जारी: उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा
Modified Date: February 12, 2026 / 09:40 pm IST
Published Date: February 12, 2026 9:40 pm IST

लखनऊ, 12 फरवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वह राज्य में आगामी पंचायत चुनाव कराने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने में जुटी है।

न्यायमूर्ति राजन राय एवं न्यायमूर्ति ए के चौधरी की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से यह वक्तव्य आने के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया।

एक जनहित याचिका दाखिल कर अनुरोध किया गया था कि उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल करीब पांच महीने पहले ही पूरा गया लेकिन सरकार ने अबतक आयोग का गठन नहीं किया है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि यदि आयोग का गठन नहीं किया जाता है और 2021 की आरक्षण सूची के आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाते हैं, तो यह उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन होगा।

याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह सरकार केा निर्देश दे कि वह इस आयोग का गठन करे।

याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने राज्य सरकार की ओर अदालत को सूचित किया कि सरकार उक्त आयोग का गठन करने में जुटी है।

इसके बाद अदालत ने याचिका को निस्तारित कर दिया।

भाषा सं जफर

राजकुमार

राजकुमार


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