राहुल गांधी की ‘दोहरी नागरिकता’ से जुड़े मामले में शिकायतकर्ता को लिखित दलीलें दाखिल करने के निर्देश

राहुल गांधी की 'दोहरी नागरिकता' से जुड़े मामले में शिकायतकर्ता को लिखित दलीलें दाखिल करने के निर्देश

राहुल गांधी की ‘दोहरी नागरिकता’ से जुड़े मामले में शिकायतकर्ता को लिखित दलीलें दाखिल करने के निर्देश
Modified Date: January 7, 2026 / 09:11 pm IST
Published Date: January 7, 2026 9:11 pm IST

लखनऊ, सात जनवरी (भाषा) लखनऊ की विशेष सांसद/विधायक अदालत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले की सुनवाई के सिलसिले में बुधवार को शिकायतकर्ता से अपनी दलीलें लिखित में दाखिल करने को कहा।

विशेष न्यायाधीश आलोक वर्मा ने कहा कि अदालत बृहस्पतिवार को भी इस मामले की सुनवाई जारी रखेगी।

कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एस. विग्नेश शिशिर ने अपनी याचिका में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच के आदेश देने का आग्रह किया है।

 ⁠

शिशिर ने अपनी शिकायत में भारतीय न्याय संहिता, शासकीय गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत कांग्रेस सांसद पर कई आरोप लगाए हैं।

इस सिलसिले में आपराधिक शिकायत शुरू में रायबरेली में विशेष सांसद/विधायक अदालत में दायर की गई थी। हालांकि, शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 17 दिसंबर 2025 को यह मामला रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया।

लिखित दलीलें दाखिल होने के बाद अदालत आगे की कार्यवाही शुरू कर सकती है।

भाषा सं. सलीम नोमान

नोमान


लेखक के बारे में