देवरिया अदालत के आदेश पर दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग का कराया गया गर्भपात

देवरिया अदालत के आदेश पर दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग का कराया गया गर्भपात

देवरिया अदालत के आदेश पर दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग का कराया गया गर्भपात
Modified Date: February 19, 2026 / 06:16 pm IST
Published Date: February 19, 2026 6:16 pm IST

देवरिया (उप्र), 19 फरवरी (भाषा) देवरिया में विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत के आदेश पर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सीय बोर्ड की देखरेख में दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग का गर्भपात कराया गया।

साथ ही भ्रूण का डीएनए नमूना लिया गया, जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा।

पुलिस ने बताया कि अदालत के आदेश पर बुधवार को गर्भपात कराया गया।

घटना 30 नवंबर 2025 को रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र की है, जहां आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

पीड़िता की मां ने 17 जनवरी को एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि 16 वर्षीय लड़की तीन महीने की गर्भवती है और उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब है, जिसके बाद अदालत ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मांगी।

चिकित्सीय रिपोर्ट में पीड़िता की शारीरिक व मानसिक स्थिति अत्यंत खराब बताई गई। चिकित्सीय रिपोर्ट, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों व प्रासंगिक कानूनी प्रविधानों के आलोक में अदालत ने माना कि यौन हमले या बलात्कार के मामलों में गर्भपात की अनुमति देना न्यायोचित है।

भाषा सं जफर शफीक

शफीक


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