लखनऊ, 21 फरवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भ्रष्टाचार के एक मामले में छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक के खिलाफ जांच सीबीआई को स्थानांतरित किए जाने के विरोध में दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति एनके जौहरी शिकायतकर्ता डेविड मारियो डेनिस की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।
डेनिस ने पाठक के खिलाफ 29 अक्टूबर, 2022 को लखनऊ के इंदिरानगर पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें आरोप है कि पाठक ने आगरा के डाक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का कुलपति रहते कराए गए कार्य के बदले 1.41 करोड़ रुपये कमीशन लिया था।
जनवरी 2022 में छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक को आगरा के डाक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
भाषा सं राजेंद्र रंजन
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