ज्ञानवापी—श्रंगार गौरी मामले में पक्षकार बनाने की सात अर्जियां हुई खारिज

ज्ञानवापी—श्रंगार गौरी मामले में पक्षकार बनाने की सात अर्जियां हुई खारिज

ज्ञानवापी—श्रंगार गौरी मामले में पक्षकार बनाने की सात अर्जियां हुई खारिज
Modified Date: November 29, 2022 / 08:38 pm IST
Published Date: October 17, 2022 9:11 pm IST

वाराणसी (उत्तर प्रदेश), 17 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी—श्रंगार गौरी मामले में पक्षकार बनाने के सिलसिले में दाखिल सात अर्जियों को सोमवार को नामंजूर कर दिया।

जिला शासकीय अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेय ने बताया कि जिला जज ए.के. विश्वेश ने सुनवाई करने के बाद सात अर्जियों को खारिज कर दिया। तीन अन्य याचिकाओं पर भी आज सुनवाई हुई और आगामी 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।

उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी, हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, लोहाता के निवासी बुनकर मुख्तार अहमद अंसारी, ब्राह्मण महासभा अजय कुमार शर्मा समेत सात लोगों ने ज्ञानवापी—श्रंगार गौरी मामले में पक्षकार बनाने की याचिका दाखिल की थी।

कुछ याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि उन्हें इस मामले में विस्तार से जानकारी है लिहाजा उन्हें मामले में याची बनाया जाए। वहीं, मुस्लिम अर्जीदाता मुख्तार अहमद अंसारी ने यह कहते हुए मामले में पक्षकार बनाने की गुजारिश की थी कि कुछ लोग ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ना जारी रखने के उसके अधिकार का हनन करने की कोशिश कर रहे हैं।

जिला अदालत पांच हिन्दू महिलाओं की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिन्होंने श्रंगार गौरी के नियमित दर्शन—पूजन और विग्रहों की सुरक्षा के आदेश देने का आग्रह अदालत से किया है।

भाषा सं सलीम रंजन

रंजन


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