सरधना हत्याकांड में दोषी छह लोगों को आजीवन कारावास

सरधना हत्याकांड में दोषी छह लोगों को आजीवन कारावास

सरधना हत्याकांड में दोषी छह लोगों को आजीवन कारावास
Modified Date: November 19, 2025 / 10:49 pm IST
Published Date: November 19, 2025 10:49 pm IST

मेरठ (उप्र), 19 नवंबर (भाषा) मेरठ जिले की एक अदालत ने सरधना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुए एक हत्याकांड के छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज सोम के अनुसार 17 अप्रैल 2022 को सरधना थाना क्षेत्र के छबड़िया गांव के निवासी महिपाल सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि सात आरोपियों ओमबीर, सतेन्द्र उर्फ पिन्टू, जितेन्द्र उर्फ पिंका, अमनदीप उर्फ अंचित, सैन्दर कौर और प्रीती ने उस पर, उसके पुत्रों और परिवार के अन्य सदस्यों पर धारदार हथियारों से हमला किया।

सोम ने बताया कि शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि इस घटना में वादी का पुत्र संदीप गंभीर रूप से घायल हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी।

 ⁠

इस मामले में हत्या समेत विभिन्न आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश चन्द्र शेखर मिश्र की अदालत ने बुधवार को सभी छह आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

भाषा सं सलीम जोहेब

जोहेब


लेखक के बारे में