सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में सपा विधायक को एक साल कैद की सजा

सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में सपा विधायक को एक साल कैद की सजा

सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में सपा विधायक को एक साल कैद की सजा
Modified Date: September 15, 2025 / 10:41 pm IST
Published Date: September 15, 2025 10:41 pm IST

आजमगढ़ (उप्र), 15 सितंबर (भाषा) आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने के सामने मार्ग जाम करके सरकारी काम में बाधा डालने के एक मामले में एक स्थानीय अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के मौजूदा विधायक रमाकांत यादव को सोमवार को एक साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी।

अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर ने बताया कि विशेष सांसद—विधायक अदालत के न्यायाधीश अनुपम कुमार त्रिपाठी ने सुनवाई पूरी करने के बाद आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से वर्तमान विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी और कुल 3800 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भास्कर ने बताया कि छह अप्रैल 2006 को सुबह सात बजे रमाकांत यादव अपने करीब 250 समर्थकों के साथ दीदारगंज थाने पहुंचे और थाना प्रभारी मधुप कुमार सिंह पर अपने एक समर्थक को छोड़ने का दबाव बनाया। उन्होंने बताया कि थानाध्यक्ष ने यादव की बात नहीं मानी तो उन्होंने अपने समर्थकों के साथ दीदारगंज-खेतासराय मार्ग पर रास्ता जाम कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी काम में बाधा पहुंची।

उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद रमाकांत समेत तीन लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल छह गवाह पेश किये गये। उन्होंने बताया कि मुकदमे की कार्यवाही के दौरान दो अन्य आरोपियों की मृत्यु हो गई।

भाषा सं. सलीम अमित

अमित


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