नाबालिग छात्रा से बलात्कार के दोषी शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा

नाबालिग छात्रा से बलात्कार के दोषी शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा

नाबालिग छात्रा से बलात्कार के दोषी शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: November 8, 2025 / 12:02 am IST
Published Date: November 8, 2025 12:02 am IST

कुशीनगर (उप्र), सात नवंबर (भाषा) कुशीनगर जिले की एक अदालत ने एक शिक्षक को नाबालिग छात्रा से बलात्कार का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशेष शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो अधिनियम) फूलबदन ने बताया कि आरोपी मैनुद्दीन अंसारी (56), जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी था, को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) दिनेश कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया।

वकील ने कहा, ‘‘अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 5.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।’’

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कसया थाने में आठ अप्रैल, 2025 को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, इंटर कॉलेज की एक नाबालिग छात्रा को शिक्षक मैनुद्दीन अंसारी ने पानी पिलाने के बहाने अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया।

आरोपी ने घटना का वीडियो भी बनाया और छात्रा को किसी को बताने पर जान से मारने और वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी।

भाषा सं जफर शफीक

शफीक


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