उत्तर प्रदेश में सम्पत्ति के विवाद को लेकर तीन रिश्तेदारों की हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश में सम्पत्ति के विवाद को लेकर तीन रिश्तेदारों की हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश में सम्पत्ति के विवाद को लेकर तीन रिश्तेदारों की हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद
Modified Date: November 29, 2022 / 08:05 pm IST
Published Date: February 2, 2022 7:03 pm IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), दो फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने आठ साल पुराने सम्पत्ति के विवाद में अपने तीन रिश्तेदारों की हत्या के मामले में एक व्यक्ति और उसके दो बेटों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अदालत के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

विशेष अदालत के न्यायाधीश अशोक कुमार ने प्रमोद, उनके दो बेटों आदित्य और अमित को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सरकारी वकील कुलदीप कुमार और शिकायतकर्ता के वकील दुष्यंत सिंह के अनुसार, मृतक प्रमोद के भाई लाल सिंह और उनके दो बेटे सतीश तथा अमित थे, जिनकी 21 फरवरी 2014 को नवाला गांव में उनके खेत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

भाषा निहारिका अनूप

अनूप


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