पिता और दो पुत्रों की हत्या के आरोप में तीन को उम्र कैद

पिता और दो पुत्रों की हत्या के आरोप में तीन को उम्र कैद

पिता और दो पुत्रों की हत्या के आरोप में तीन को उम्र कैद
Modified Date: July 18, 2026 / 01:39 pm IST
Published Date: July 18, 2026 1:39 pm IST

बलिया (उप्र), 18 जुलाई (भाषा) बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 60 वर्षीय व्यक्ति और उसके दो पुत्रों की पैसे के लेनदेन के विवाद को लेकर हुई हत्या और शव को छिपाने के चार साल पुराने मामले में शुक्रवार को तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शनिवार को बताया कि अपर जिला जज सैफ अहमद के न्यायालय ने शुक्रवार को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद हल्दी थाना क्षेत्र के सोनवानी गांव के प्रवीण सिंह भोलू, संजीत सिंह और सोनू सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 1,85,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार हल्दी थाना क्षेत्र के सोनवानी गांव में गत 31 मई 2022 की सुबह उमाशंकर सिंह (60) का रक्तरंजित शव उनके घर के एक कमरे में मिला। गांव के बाहर सीमेंट की पटिया से ढंके कुएं के अंदर उमाशंकर के बेटे आनंद विक्रम सिंह (26) का शव मिला।

उसके मुताबिक आनन्द विक्रम सिंह के शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। इसके साथ ही उमाशंकर के दूसरे बेटे संदीप सिंह (40) का शव गांव में ही एक अन्य कुएं में मिला।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि पैसे के लेनदेन के विवाद को लेकर हत्या की गई थी।

भाषा सं जफर वैभव

वैभव


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