पूर्व पालिकाध्यक्ष समेत दो दोषियों को 15-15 साल की सजा

पूर्व पालिकाध्यक्ष समेत दो दोषियों को 15-15 साल की सजा

पूर्व पालिकाध्यक्ष समेत दो दोषियों को 15-15 साल की सजा
Modified Date: February 1, 2026 / 12:16 am IST
Published Date: February 1, 2026 12:16 am IST

गोंडा (उप्र), 31 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता रूपेश कुमार उर्फ निर्मल श्रीवास्तव समेत दो व्यक्तियों को अदालत ने शनिवार को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बसंत शुक्ला ने आज बताया कि मोतीगंज थाना क्षेत्र के काजीदेवर निवासी सुशील शुक्ला ने अपने भाई गौरव पर हमला किए जाने के आरोप में रूपेश कुमार उर्फ निर्मल श्रीवास्तव और त्रियुगी नारायण गुप्ता के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

अभियोजन के अनुसार, 10 सितंबर 2012 को गौरव अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी दोनों आरोपी मौके पर पहुंचे और जान से मारने की नीयत से उन पर गोली चलायी। अभियोजन के अनुसार, गोली गौरव के पैर में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।

सुनवायी के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करके तथा अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया।

अदालत ने दोनों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं जफर अमित

अमित


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