उप्र : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जान से मारने की धमकी मामले में मुकदमा दर्ज

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उप्र : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जान से मारने की धमकी मामले में मुकदमा दर्ज

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  • Publish Date - April 11, 2026 / 04:53 PM IST,
    Updated On - April 11, 2026 / 04:53 PM IST

वाराणसी, 11 अप्रैल (भाषा) ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जान से मारने की धमकी देने के मामले में वाराणसी के भेलुपुर थाने में शनिवार को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने शनिवार को भेलुपुर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(4) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया।

अपर पुलिस आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि इस संबंध में लिखित शिकायत और सबूतों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि धमकी भरा संदेश जिस नंबर से आया था उसका पता लगाया जा रहा है। दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मीडिया प्रभारी संजय पाण्डेय ने बुधवार को बताया कि ज्योतिर्मठ के आधिकारिक नंबर पर एक अप्रैल को एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा कई आपत्तिजनक और धमकी भरे संदेश भेजे गए थे।

उन्होंने बताया कि उस नंबर को ब्लॉक करने के बाद छह अप्रैल को वॉइस मेल के माध्यम से दो बार धमकी भरे ऑडियो संदेश प्राप्त हुए। इन संदेशों में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए शंकराचार्य को जान से मारने की धमकी दी गई थी।

इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी संजय पाण्डेय ने वाराणसी के भेलुपुर थाने में लिखित तहरीर दी थी।

भाषा

सं, जफर रवि कांत