उप्र: पारिवारिक झगड़े में व्यक्ति की हत्या के लिए पिता-पुत्र को उम्रकैद

उप्र: पारिवारिक झगड़े में व्यक्ति की हत्या के लिए पिता-पुत्र को उम्रकैद

उप्र: पारिवारिक झगड़े में व्यक्ति की हत्या के लिए पिता-पुत्र को उम्रकैद
Modified Date: July 14, 2026 / 03:39 pm IST
Published Date: July 14, 2026 3:39 pm IST

बरेली, 14 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के बरेली की एक अदालत ने वर्ष 2019 में पारिवारिक विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

मृतक का भाई दोषी लोगों के परिवार की एक युवती के साथ भाग गया था, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी हो गई थी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) स्वतंत्र पाठक ने मंगलवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) अभय श्रीवास्तव ने सोमवार को बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र की रामगंगा नगर कॉलोनी निवासी काशीनाथ और उसके बेटे रोहित को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक की बहन क्रांति देवी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसका भाई सतनाम, काशीनाथ के परिवार की एक युवती के साथ भाग गया था, जिससे दोनों परिवारों के बीच रंजिश हो गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नौ जुलाई, 2019 को पूर्वाह्न करीब 11 बजे काशीनाथ और रोहित क्रांति देवी के घर में कथित तौर पर घुस गए और बिस्तर पर लेटे उसके दूसरे भाई कमल (28) पर चाकुओं से हमला कर दिया।

उन्होंने बताया कि आरोपी कमल को मृत समझकर मौके से फरार हो गए।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि गंभीर रूप से घायल कमल को परिजन अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

पाठक ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया और मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए।

उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने काशीनाथ और रोहित को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

भाषा सं जफर जितेंद्र

जितेंद्र


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