उप्र: मारपीट मामले में पूर्व विधायक ताबिश खान सहित दो लोगों को तीन साल जेल की सजा

उप्र: मारपीट मामले में पूर्व विधायक ताबिश खान सहित दो लोगों को तीन साल जेल की सजा

उप्र: मारपीट मामले में पूर्व विधायक ताबिश खान सहित दो लोगों को तीन साल जेल की सजा
Modified Date: April 17, 2026 / 09:07 pm IST
Published Date: April 17, 2026 9:07 pm IST

संत कबीर नगर, 17 अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व विधायक मोहम्मद ताबिश खान और उनके भाई इफ्तिखार को 2016 के एक मामले में तीन साल की कैद की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत के विशेष न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी ने साथ ही दोनों दोषियों पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सरकारी वकील विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मामला 26 नवंबर 2016 का है, जब एक कांस्टेबल कमाल खान ने धर्मसिंहवा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्राथमिकी में आरोप लगाया कि ताबिश खान अपने भाई और समर्थकों के साथ थाने में घुस गए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी वर्दी फाड़ दी और उन्हें धमकी दी।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि आरोपियों ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान उनकी भूमिका को लेकर उन्हें निशाना बनाया था।

श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें दंगा, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, लोक सेवक पर हमला, शरारत, जानबूझकर अपमान और आपराधिक धमकी शामिल है।

उन्होंने बताया कि प्राथमिकी के बाद हुई सुनवाई के दौरान आरोपियों को जमानत दे दी गई थी।

वकील ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने शुक्रवार को ताबिश खान और उसके भाई को दोषी ठहराया तथा सजा सुनाई।

ताबिश खान इससे पहले 2007 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर खेसरहा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे।

भाषा सं जफर जितेंद्र

जितेंद्र


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