उप्र: कफ सिरप मामले के आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई
उप्र: कफ सिरप मामले के आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई
लखनऊ, नौ दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत ने कफ़ सिरप मामले में पेश आरोपी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टमटा की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाते हुए उन्हें 22 दिसंबर तक जेल भेज दिया। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
आरोपियों को सीजेएम की अदालत में लाया गया जहां आरोपियों के आने की खबर पाकर कई वकील आ गए और वकीलों ने दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इसके कारण भारी संख्या में पुलिस बल बुलाना पड़ा। पर्याप्त पुलिस बल के आने तक दोनों आरोपियों को गाड़ी से नीचे नहीं उतारा गया। बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों को अदालत में पेश किया गया।
अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि करोड़ो रुपयों के इस कफ सिरप मामले में एसटीएफ ने कोडीन युक्त नशीले कफ सिरप की तस्करी करने के आरोप में 27 नवंबर को अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टमटा को गिरफ्तार किया और दो मोबाइल फोन, एक फॉर्च्यूनर कार, आधार कार्ड बरामद किए थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, टमटा पर एक सिंडिकेट के साथ मिलीभगत करके लखनऊ और देश के कई अन्य हिस्सों में लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य की कोडीन आधारित कफ सिरप वितरित करने का आरोप है।
इसके बाद एसटीएफ ने दो दिसंबर को बर्खास्त एसटीएफ के सिपाही आलोक सिंह को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। अदालत ने दोनों आरोपियों की हिरासत अवधि बढ़ाते हुए उन्हें 22 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
भाषा सं आनन्द शोभना
शोभना

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