उप्र :सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास |

उप्र :सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

उप्र :सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

:   Modified Date:  January 26, 2023 / 09:09 AM IST, Published Date : January 26, 2023/9:09 am IST

बलिया (उप्र) 26 जनवरी (भाषा) यहां की एक स्थानीय अदालत ने सात साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने बुधवार को बताया कि जिले के नगरा थाना क्षेत्र के खरूऑव गांव का निवासी 38 वर्षीय रोहित चौहान 9 मई 2022 की शाम अपने ही गांव की सात साल की बच्ची को फुसलाकर अपने पुराने मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

यादव के अनुसार, इस मामले में बच्ची के पिता की तहरीर पर रोहित चौहान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और पाक्सो कानून की सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया और 2 नवंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया।

अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट) गोविंद मोहन की अदालत ने बुधवार को रोहित चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं राजेंद्र मनीषा

मनीषा

 

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