उप्र: नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा
उप्र: नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा
प्रतापगढ़ (उप्र), तीन जनवरी (भाषा) प्रतापगढ़ की एक अदालत ने नाबालिग का अपहरण एवं उससे दुष्कर्म करने के एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल कारावास की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया।
अपर सत्र न्यायाधीश (बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम) पारुल वर्मा की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने शनिवार को बताया कि उदयपुर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि 14 जुलाई 2024 की रात दो बजे से तीन बजे के बीच समीर अहमद 17 वर्ष किशोरी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया।
पीड़िता ने अदालत को अपने बयान में बताया कि समीर ने उससे दुष्कर्म किया और कहा कि अगर वह अपना धर्म बदल ले तो वह उससे शादी कर लेगा ।
पुलिस ने समीर के विरुद्ध अपहरण एवं दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया।
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद समीर अहमद को दोषी ठहराते हुए उसे शुक्रवार को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को मुहैया कराने का आदेश दिया।
भाषा सं जफर
नेत्रपाल सिम्मी
सिम्मी

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