Advocate Anil Mishra Bail: एडवोकेट अनिल मिश्रा को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत की अर्जी, अब इस दिन स्पेशल बेंच करेगी फैसला
Advocate Anil Mishra Bail: ग्वालियर हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच से बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को जमानत में फिलहाल राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी तलब की है और अब इस मामले में 4 नवंबर को फिर सुनवाई होगी।
Advocate Anil Mishra Bail
- ग्वालियर हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच से अनिल मिश्रा को जमानत में फिलहाल राहत नहीं
- पुलिस को केस डायरी के साथ कोर्ट में पेश होने के निर्देश 4
- 4 नवंबर को जमानत याचिका पर फिर होगी सुनवाई
Advocate Anil Mishra Bail: ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा को फिलहाल जमानत के मामले में राहत नहीं मिली है। अनिल मिश्रा समेत चार लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने पुलिस को केस डायरी के साथ तलब किया है। वहीं राज्य शासन की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई है। अब इस मामले में कल यानी 4 नवंबर को फिर से स्पेशल बेंच में सुनवाई होगी।
एडवोकेट सहित सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
Advocate Anil Mishra Bail: दरअसल, गुरुवार रात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने और कथित तौर पर अपमानजनक नारे लगाने के मामले में साइबर सेल थाना ग्वालियर में एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने अब तक इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।गिरफ्तार किए गए एडवोकेट अनिल मिश्रा सहित चारों आरोपियों को पुरानी छावनी थाना से जिला अस्पताल ले जाकर मेडिकल परीक्षण कराया गया, इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अनिल मिश्रा और उनके तीन साथियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।कोर्ट के फैसले के बाद परिसर का माहौल तनावपूर्ण हो गया।
कोर्ट के बहार समर्थकों ने भीमराव के खिलाफ की नारेबाजी Advocate Anil Mishra Bail
अनिल मिश्रा के समर्थकों ने बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति गर्मा गई।इस दौरान अनिल मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि उन्होंने जो किया और जो कहा, वह सही है और भविष्य में भी वही कदम उठाने के लिए तैयार हैं, चाहे कोर्ट उन्हें कोई भी सजा क्यों न दे।
कल फिर से होगी सुनवाई Advocate Anil Mishra Bail:
आज हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अनिल मिश्रा की ओर से उनके वकील ने दलील दी कि पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। पहले गिरफ्तारी की गई और बाद में एफआईआर दर्ज की गई। परिवार को भी सूचना नहीं दी गई। साथ ही एससी/एसटी एक्ट में नोटिस देकर छोड़ने का प्रावधान है, जिसका ग्वालियर पुलिस ने पालन नहीं किया। फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले की केस डायरी तलब की है। अब कल फिर से स्पेशल बेंच में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
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