उप्र: चावल व्यापारी की हत्या और शव को ठिकाने लगाने के मामले में व्यक्ति को उम्रकैद की सजा
उप्र: चावल व्यापारी की हत्या और शव को ठिकाने लगाने के मामले में व्यक्ति को उम्रकैद की सजा
भदोही (उप्र), 17 जनवरी (भाषा) भदोही जिला अदालत ने शनिवार को भुगतान विवाद को लेकर एक चावल व्यापारी की हत्या करने और उसकी लाश को कुएं में फेंकने के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेश तिवारी ने बताया की अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पुष्पा सिंह ने दोषी प्रदीप कुमार दुबे उर्फ सिंटू पर 62 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि घटना 16 जनवरी को औराई थाना क्षेत्र में हुई थी। चावल व्यापारी शिव कुमार गुप्ता (55) ने वाराणसी के मिर्जामुराद इलाके के प्रदीप कुमार दुबे (42) को 29.60 लाख रुपये का चावल बेचा था और उसे सिर्फ 4.50 लाख रुपये की अग्रिम राशि मिली थी।
मांगलिक ने बताया कि दुबे ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर गुप्ता को औराई इलाके में एक जगह बुलाया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, फिर उसकी लाश को मिर्जापुर जिले के चिलह थाना क्षेत्र में एक कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने 17 जनवरी को गुप्ता का शव बरामद किया।
गुप्ता के भतीजे पवन कुमार गुप्ता ने दुबे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था और उसे जांच पूरी होने तक जेल भेज दिया गया था। बाद में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
तिवारी ने बताया कि दलीलें सुनने और सबूतों की जांच करने के बाद, न्यायाधीश पुष्पा सिंह ने दुबे को हत्या और शव छिपाने का दोषी पाया।
अदालत ने उसकी जमानत रद्द कर दी और उम्रकैद की सजा सुनाई तथा जुर्माना भरने का भी आदेश दिया।
भाषा सं जफर सुरभि
सुरभि

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