उप्र में पुलिस भर्ती परीक्षा की नयी तारीखों का ऐलान, अगले महीने होगी परीक्षा

उप्र में पुलिस भर्ती परीक्षा की नयी तारीखों का ऐलान, अगले महीने होगी परीक्षा

उप्र में पुलिस भर्ती परीक्षा की नयी तारीखों का ऐलान, अगले महीने होगी परीक्षा
Modified Date: July 25, 2024 / 12:41 pm IST
Published Date: July 25, 2024 12:41 pm IST

लखनऊ, 25 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश में फरवरी में निरस्त की गयी पुलिस भर्ती परीक्षा की नयी तारीखों का बृहस्पतिवार को ऐलान कर दिया गया। ये परीक्षा अगले महीने पांच अलग-अलग तिथियों पर आयोजित की जाएगी।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णा ने बृहस्पतिवार को बताया कि राज्य पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा आगामी 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है।

इसी साल फरवरी में हुई यह भर्ती परीक्षा विभिन्न शिकायतों के कारण निरस्त कर दी गयी थी। परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुई थी जिसमें करीब 48 लाख अभ्यर्थियों ने इम्तेहान दिया था।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि छह महीने के अंदर यह परीक्षा पूरी पारदर्शिता और उच्चतम मानकों के अनुरूप दोबारा करायी जाए। उसी आदेश के तहत नया परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया है।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि कार्यक्रम के मुताबिक अगस्त में निर्धारित तिथियों पर दो पालियों में परीक्षा होगी और हर पाली में लगभग पांच लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।

उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध करायी जाएगी। इसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेशपत्र की दो अतिरिक्त प्रतियां डाउनलोड करनी होंगी और उसकी एक प्रति परीक्षा केन्द्र के जिले तक की यात्रा एवं दूसरी प्रति परीक्षा के बाद अपने जिले तक की यात्रा के लिए बस परिचालक को देनी होगी।

प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने प्रश्नपत्र लीक और उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ को रोकने के लिए एक जुलाई को ‘उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024’ लागू किया है। इसके तहत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या उसे लीक करना या ऐसा करने की साजिश रचना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे मामलों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

भाषा सलीम शोभना

शोभना


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