उप्र : बलिया में 22 वर्षों से कार्यरत शिक्षक बर्खास्त, अनुसूचित जनजाति कोटे के फर्जी दावे का आरोप
उप्र : बलिया में 22 वर्षों से कार्यरत शिक्षक बर्खास्त, अनुसूचित जनजाति कोटे के फर्जी दावे का आरोप
बलिया, 25 अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पिछले 22 वर्षों से कार्यरत एक शिक्षक का अवैध चयन पाए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने शनिवार को यह जानकारी दी।
बीएसए मनीष कुमार सिंह ने बताया कि नगरा शिक्षा क्षेत्र के बाराडीह लवाईपट्टी गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय में तैनात शिक्षक सुनील कुमार को विभागीय जांच के बाद बर्खास्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि शाहपुर टिटिहा गांव निवासी हरिंद्र प्रसाद ने पिछले वर्ष 28 जून को शिकायत दर्ज कराई थी कि किड़िहरापुर निवासी सुनील कुमार की नियुक्ति अवैध तरीके से हुई है।
अधिकारी के अनुसार, विभागीय जांच में यह स्पष्ट हुआ कि सुनील कुमार अनुसूचित जाति समुदाय से हैं, जबकि उन्होंने वर्ष 2004 में नियुक्ति के समय अनुसूचित जनजाति कोटे के तहत आवेदन किया था।
बीएसए ने कहा कि जांच में यह पाया गया कि शिक्षक ने गलत जानकारी देकर सेवा प्राप्त की थी और विभाग को धोखा दिया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
भाषा
सं, आनन्द रवि कांत

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