उत्तर प्रदेश: गोहत्या और गैंगस्टर एक्ट मामले में 25 दोषियों को सात-सात साल कैद
उत्तर प्रदेश: गोहत्या और गैंगस्टर एक्ट मामले में 25 दोषियों को सात-सात साल कैद
बुलंदशहर (उप्र), 17 नवंबर (भाषा) बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने गोहत्या और गैंगस्टर एक्ट मामले में 25 लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें सात-सात साल की कैद और प्रत्येक पर 15,050 रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) चंद विजय श्रीनेत ने 14 नवंबर को 25 आरोपियों को दोषी ठहराया।
उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो गई थी और चार आरोपियों के मुकदमे अलग-अलग कर दिए गए ।
सोमवार को अदालत ने सभी 25 दोषियों को गोहत्या निवारण अधिनियम के तहत सात-सात साल कैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 15,050 रुपये का जुर्माना लगाया।
कुमार ने बताया कि मामला दो मई 2005 का है, जब पुलिस को सूचना मिली थी कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अकबरपुर और कमालपुर गांव के बीच जंगल में कुछ लोग गो वध कर रहे हैं। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर इलाके में गोवंश के अवशेष मिले।
उन्होंने बताया कि संदिग्धों को पकड़ने की कोशिश के दौरान दो आरोपियों ने पुलिस पर गोलियां चलाईं, लेकिन पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए।
पुलिस ने घटनास्थल से गोहत्या में इस्तेमाल उपकरण, एक देसी तमंचा और कारतूस बरामद किए। जांच के दौरान 17 मई 2005 को गैंगस्टर एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं और बाद में 30 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।
बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षक (नगर) शंकर प्रसाद ने बताया कि यह मामला गैंगस्टर अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, गोहत्या निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।
सजा सुनाए जाने के बाद सभी 25 दोषियों को हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया गया है।
भाषा सं आनन्द खारी
खारी

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