उप्र : अदालत ने 40 साल पूर्व भाई की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

उप्र : अदालत ने 40 साल पूर्व भाई की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

उप्र : अदालत ने 40 साल पूर्व भाई की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
Modified Date: September 20, 2023 / 02:54 pm IST
Published Date: September 20, 2023 2:54 pm IST

अलीगढ़ (उप्र), 20 सितंबर (भाषा) जिले की एक अदालत ने 40 साल पूर्व अपने भाई की हत्या करने के दोषी अस्सी वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला सरकारी वकील ने यह जानकारी दी।

अपर जिला सरकारी वकील जेपी राजपूत ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल की अदालत ने सोमवार को जयपाल सिंह (80) को उनके भाई रघुनाथ सिंह की 1983 में हुई हत्या का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

घटना इगलास थाना क्षेत्र के नगला चूरा गांव की थी।

पुलिस के अनुसार जयपाल सिंह ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने भाई को मार दिया था। जयपाल को तब गुस्सा आया जब उनके पिता रेवती सिंह ने जयपाल के बजाय रघुनाथ सिंह के नाम पर संपत्ति की वसीयत कर दी थी।

इस मामले की पैरवी कई वर्षों तक रघुनाथ की पत्नी चंद्रमुखी ने की थी। घटना के वक्त चंद्रमुखी के दो और आठ साल के दो बेटे थे। फैसले के बाद जयपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

भाषा सं जफर पारुल सुरभि

सुरभि


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