संभल में ढाबे पर युवक की हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
संभल में ढाबे पर युवक की हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
संभल (उप्र) सात अगस्त (भाषा) संभल जिले की एक अदालत ने ढाबे पर जल्दी रोटी न देने के कारण चाकू मारकर एक युवक की हत्या करने के लिए तीन व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और कुल सवा चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) हरिओम उर्फ हरि प्रकाश सैनी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश अवधेश सिंह ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी करने के बाद साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों जावेद, सलमान और सलीम को दोषी करार दिया।
सैनी ने बताया कि संभल कोतवाली के चमन सराय इलाके में 30 जुलाई 2021 को एक ढाबे पर तंदूर लगाकर रोटी सेंकने वाले रिहान (22) की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।
उन्होंने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि रिहान तंदूर पर रोटी बना रहा था, तभी उसके पास सलमान, उसका भाई सलीम उर्फ पुतला और जावेद आए और जल्दी रोटी देने को कहा।
प्राथमिकी में कहा गया है कि रिहान ने थोड़ा समय लगने की बात कही, जिस पर तीनों गाली गलौज करने लगे।
प्राथमिकी के अनुसार रिहान ने गाली-गलौच का विरोध किया तो दो लोगों ने उसका हाथ पकड़ा और एक ने पेट में चाकू मार दिया।
प्राथमिकी में कहा गया है कि रिहान को उपचार के लिए मुरादाबाद ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
एडीजीसी ने बताया कि इस मामले में सलमान, सलीम उर्फ पुतला और जावेद के खिलाफ संभल कोतवाली में उसी दिन मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि घटना के अगले दिन ही पुलिस की सलीम और सलमान की मुठभेड़ हुई, जिसमें सलीम को गिरफ्तार किया गया जबकि सलमान फरार हो गया।
उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ में एक कांस्टेबल लोकेंद्र भी घायल हुआ जबकि बाद में सलमान को भी गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया।
भाषा सं आनन्द जोहेब
जोहेब

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