उप्र : किशोरी को अगवा कर बलात्कार के दोषी को 10 साल की कैद

उप्र : किशोरी को अगवा कर बलात्कार के दोषी को 10 साल की कैद

उप्र : किशोरी को अगवा कर बलात्कार के दोषी को 10 साल की कैद
Modified Date: August 31, 2023 / 11:15 am IST
Published Date: August 31, 2023 11:15 am IST

बलिया (उप्र), 31 अगस्त (भाषा) बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के आठ साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी दो दिसंबर 2005 को बांसडीह गई थी। आरोप है कि उसे बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के मैरीटार गांव के अखिलेश बिंद ने बहला फुसलाकर अगवा कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया।

इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर अखिलेश के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस अधीक्षक एस. आनंद ने बृहस्पतिवार को बताया कि अपर जिला जज हरिश्चंद्र की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को बिंद को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास और 65 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं सलीम मनीषा

मनीषा


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