उत्तर प्रदेश : माता-पिता की हत्या करने के दोषी को मृत्युदंड की सजा |

उत्तर प्रदेश : माता-पिता की हत्या करने के दोषी को मृत्युदंड की सजा

उत्तर प्रदेश : माता-पिता की हत्या करने के दोषी को मृत्युदंड की सजा

:   Modified Date:  January 30, 2024 / 10:43 PM IST, Published Date : January 30, 2024/10:43 pm IST

बरेली (उप्र), 30 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के बरेली की एक स्थानीय अदालत ने माता-पिता की हत्या करने के दोषी व्यक्ति को मंगलवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने दुर्वेश कुमार को अपने पिता लालता प्रसाद (76) और माता मोहिनी देवी (75) की हत्या का दोषी करार दिया।

आरोपी दुर्वेश ने 13 अक्टूबर 2020 को देसी पिस्टल से इस घटना को अंजाम दिया था।

पाठक ने बताया कि उमेश कुमार (दुर्वेश का भाई) की तहरीर पर दुर्वेश कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या के लिए दंड) और शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

उमेश ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसके छोटे भाई ने संपत्ति हड़पने की नीयत से माता-पिता की हत्या की थी।

उमेश कुमार के मुताबिक, घटना के दिन उन्होंने और उनकी पत्नी हेमलता ने घर में गोली चलने की आवाज सुनी। इसके बाद उन्होंने दुर्वेश को पिता का शव एक कमरे की तरफ ले जाते हुए देखा। जब उमेश और उनकी पत्नी चीखे तो दुर्वेश उनकी ओर दौड़ा। इस बीच माता मोहिनी देवी बीच में आ गयी, जिसके बाद दुर्वेश ने उन्हें भी गोली मार दी।

पुलिस के मुताबिक, घटना को अंजाम देने के बाद दुर्वेश को गिरफ्तार कर लिया गया था।

भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र

 

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