उप्र: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

उप्र: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

उप्र: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: February 2, 2026 / 05:21 pm IST
Published Date: February 2, 2026 5:21 pm IST

सोनभद्र, दो फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की एक विशेष अदालत ने 12 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने सोमवार को यह जानकारी दी।

शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार सिंह ने बताया कि ओबरा थानाक्षेत्र में साढ़े सात वर्ष पहले हुई इस घटना के आरोपी जगनारायण खरवार (35) को स्थानीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी करार दिया।

उन्होंने बताया कि अदालत ने सोमवार को दोषी खरवार को सजा सुनाई और जुर्माना नहीं भरने पर अदालत ने छह माह की अतिरिक्त सजा का आदेश भी दिया।

अदालत ने जुर्माने की राशि में से 80 हज़ार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।

शासकीय अधिवक्ता सिंह ने घटना के संबंध में बताया कि एक महिला ने ओबरा थाना में 23 जुलाई 2018 को शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि एक दिन पहले उसकी नाबालिग बेटी गाय चराने जंगल में गई थी, जहां उसे अकेला पाकर जग नारायण खरवार ने उससे दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

भाषा सं जफर जितेंद्र

जितेंद्र


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