उप्र : मां की हत्या के दोषी बेटे को आजीवन कारावास

उप्र : मां की हत्या के दोषी बेटे को आजीवन कारावास

उप्र : मां की हत्या के दोषी बेटे को आजीवन कारावास
Modified Date: September 11, 2023 / 09:48 pm IST
Published Date: September 11, 2023 9:48 pm IST

प्रतापगढ़ (उप्र), 11 सितंबर (भाषा) प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने अपनी मां की हत्या करने के आरोपी एक व्यक्ति को सोमवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, नवाबगंज थाना क्षेत्र में दो फरवरी 2020 की रात मलखान पटेल नामक व्यक्ति ने शराब के नशे में आपसी विवाद को लेकर अपनी मां प्रेमा देवी की लकड़ी से पीटकर हत्या कर दी।

पुलिस ने आरोपी मलखान पटेल के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

 ⁠

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को पटेल को अपनी मां की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं सलीम शफीक

शफीक


लेखक के बारे में