बलिया में महिला को फोन पर तलाक दिया, पुलिस ने मामला दर्ज किया
बलिया में महिला को फोन पर तलाक दिया, पुलिस ने मामला दर्ज किया
बलिया (उप्र), 21 अप्रैल (भाषा) बलिया जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र में एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने मोबाइल फोन पर कथित तौर पर तलाक दे दिया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के विरुद्ध नामजद मामला दर्ज किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के रसड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 18 की शबीना खातून (19) की तहरीर पर सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के चक कलंदर चकिया गांव निवासी परवेज आलम उर्फ रिंकू के विरुद्ध बीएनएस की संबधित धाराओं और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम की धारा में नामजद मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारी ने दर्ज प्राथमिकी का हवाला देते हुए बताया कि शबीना खातून ने तहरीर में उल्लेख किया है कि उसका निकाह चार साल पहले 21 मार्च 2022 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार मेहर तय करके हुआ था।
अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि महिला ने आरोप लगाया कि उसके अब्बू और भाई ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार देकर उसे ससुराल विदा किया, लेकिन ससुराल आने पर उसे कुछ दिन बाद जानकारी हुई कि परवेज पहले से ही शादीशुदा है और एक बच्ची का पिता है।
अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि महिला का आरोप है कि ससुराल में उसके पति उसके साथ मारपीट करते हैं और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हैं।
अधिकारी के अनुसार महिला ने बताया कि उसके भाई का 17 फरवरी को निधन होने पर वह अपने मायके आ गई और इस बीच परवेज का उसके पास फोन आया और परवेज ने उसे मोबाइल पर ही तलाक दे दिया।
रसड़ा क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) आलोक गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि पुलिस एक मामला दर्ज करके मामले की छानबीन कर रही है।
भाषा सं आनन्द अमित
अमित

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