Empolyees Asset Declaration Order: सरकारी अधिकारी-कर्मचारी ध्यान दें.. राज्य सरकार का आदेश.. 15 दिसंबर तक जमा करना होगा प्रॉपर्टी का विवरण

कार्मिक सचिव ने आगे कहा कि आदेश का पालन न करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागाध्यक्षों और सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा तक जानकारी जमा करना सुनिश्चित करें।

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  • Publish Date - December 12, 2025 / 11:36 AM IST,
    Updated On - December 12, 2025 / 11:36 AM IST

Empolyees Asset Declaration Order || Image- IBC24 News Archive

HIGHLIGHTS
  • 15 दिसंबर तक संपत्ति विवरण अनिवार्य
  • परिवार की संपत्ति भी देनी होगी
  • आदेश न मानने पर कार्रवाई

Empolyees Asset Declaration Order: देहरादून: उत्तराखंड के कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने परिवार के सदस्यों सहित अपनी सभी चल और अचल संपत्तियों का विवरण 15 दिसंबर तक राज्य के कार्मिक विभाग को जमा करने का निर्देश दिया गया है।

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Empolyees Asset Declaration Order: कार्मिक सचिव शैलेश बागोली ने सभी विभागाध्यक्षों, सचिवों और उनके अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आवश्यक संपत्ति विवरण निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किए जाएं।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद , राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें नियुक्ति के समय स्वामित्व वाली संपत्ति के साथ-साथ वर्तमान संपत्तियों का विवरण देना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को प्रत्येक पांच वर्ष में संपत्ति में हुई किसी भी वृद्धि की जानकारी देनी होगी।

Empolyees Asset Declaration Order: अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने जीवनसाथी, आश्रित माता, पिता, पुत्र, पुत्री या किसी अन्य आश्रित रिश्तेदार की संपत्ति का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।

कार्मिक सचिव ने आगे कहा कि आदेश का पालन न करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागाध्यक्षों और सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा तक जानकारी जमा करना सुनिश्चित करें।

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1. संपत्ति विवरण किसे जमा करना अनिवार्य है?

राज्य के सभी कर्मचारी, अधिकारी और उनके आश्रित परिवार सदस्यों के संपत्ति विवरण अनिवार्य हैं।

2. संपत्ति विवरण कब तक जमा करना होगा?

सभी कर्मचारियों को 15 दिसंबर तक कार्मिक विभाग में विवरण जमा करना होगा।

3. आदेश का पालन न करने पर क्या कार्रवाई होगी?

समय पर विवरण न देने वाले कर्मचारियों पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।