नाइजीरिया में तस्करी के मामले में 11 भारतीय नाविक दोषी करार, जहाज पर 53 लाख डॉलर का जुर्माना

नाइजीरिया में तस्करी के मामले में 11 भारतीय नाविक दोषी करार, जहाज पर 53 लाख डॉलर का जुर्माना

नाइजीरिया में तस्करी के मामले में 11 भारतीय नाविक दोषी करार, जहाज पर 53 लाख डॉलर का जुर्माना
Modified Date: June 13, 2026 / 09:49 pm IST
Published Date: June 13, 2026 9:49 pm IST

लागोस, 13 जून (भाषा) नाइजीरिया की एक अदालत ने कोकीन की तस्करी के मामले में 11 भारतीय नाविकों को दोषी ठहराया है और उनके वाणिज्यिक जहाज पर 53 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है।

राष्ट्रीय मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसी (एनडीएलईए) ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि इन नाविकों को लगभग छह महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। नाविकों पर आरोप है कि उन्होंने मार्शल द्वीपसमूह से 31.5 किलोग्राम कोकीन लाकर लागोस के अपापा बंदरगाह के माध्यम से नाइजीरिया में तस्करी की थी।

बयान में कहा गया कि जहाज के कप्तान और चालक दल के 10 अन्य सदस्यों को न्यायमूर्ति जोसेफ चुक्वुजेक्वु अनेके ने एनडीएलईए अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।

जहाज को नाइजीरिया सरकार को 53 लाख अमेरिकी डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया गया। जहाज के तीन प्रमुख अधिकारियों को एक-एक लाख अमेरिकी डॉलर और चालक दल के अन्य सदस्यों को 50-50 हजार अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक आरोपी पर एक लाख नाइरा (नाइजीरियाई मुद्रा) का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया।

एनडीएलईए के अध्यक्ष ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बुबा मारवा (सेवानिवृत्त) ने कहा कि यह सजा मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क के लिए एक ‘‘कड़ा और स्पष्ट संदेश’’ है कि ‘‘नाइजीरिया अब कोकीन या किसी अन्य अवैध नशीले पदार्थ की तस्करी के लिए सुरक्षित गलियारा नहीं रहा है।’’

भाषा आशीष सुरेश

सुरेश


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