चीन ने राष्ट्र ध्वज के इरादतन अपमान को अपराध की श्रेणी में डालने के लिये कानून में किया संशोधन
चीन ने राष्ट्र ध्वज के इरादतन अपमान को अपराध की श्रेणी में डालने के लिये कानून में किया संशोधन
हांगकांग, 17 अक्टूबर (एपी) चीन की ‘नेशनल पीपुल्स कांग्रेस’ की स्थायी समिति ने शनिवार को एक कानून में संशोधन प्रस्ताव पारित कर राष्ट्र ध्वज एवं चिह्न के इरादतन अपमान को अपराध की श्रेणी में डाल दिया है।
पिछले साल हांगकांग में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान चीनी झंडे का अपमान किये जाने के बाद यह कदम उठाया गया है।
नया कानून एक जनवरी से प्रभावी होगा। इसके तहत ध्वज और चिह्न को सार्वजनिक रूप से इरादतन जलाने, फाड़ने और विरूपति करने आदि की जांच की जाएगी।
यह संशोधित कानून हांगकांग और मकाऊ में कार्यालयों पर भी लागू होगा।
एपी सुभाष मनीषा
मनीषा

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