तोशखाना मामले में पाक के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ा झटका, दिए गये दोषी करार, जानें क्या हो सकती हैं सजा
पाकिस्तान के कानून के अनुसार किसी विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार देश की संपत्ति होती है और इसे स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना में रखना होता है।
Former PM Imran Khan News
Imran Khan Toshakhana Case: तोशाखाना मामले में आरोपों का सामना कर रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा हैं। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दे दिया हैं। बता दे पीएम इमरान खान पीएम रहते हुए गिफ्ट बेचने का आरोप लगा था जिसमें कोर्ट में सुनवाई हुई है और इमरान दोषी पाए गए हैं। इस्लामाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें इस मामले में दोषी पाया हैं। बता दे की कल अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अल-कादिर ट्रस्ट केस में कोर्ट ने आज की सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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क्या है तोशाखाना केस
Imran Khan Toshakhana Case: पाकिस्तान के कानून के अनुसार किसी विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार देश की संपत्ति होती है और इसे स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना में रखना होता है। अगर राज्य का मुखिया मिले इस उपहार को अपने पास रखना चाहता है तो उसके लिए उसे पूरा मूल्य चुकाना होता है और यह एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। ये उपहार या तो तोशाखाना में जमा रहते हैं या नीलाम किए जा सकते हैं और इसके माध्यम से अर्जित धन को राष्ट्रीय खजाने में जमा किया जाता है।

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