महिला कर्मी को धमकी देकर काम कराने व यौन शोषण के मामले में भारतीय नागरिक दोषी करार |

महिला कर्मी को धमकी देकर काम कराने व यौन शोषण के मामले में भारतीय नागरिक दोषी करार

महिला कर्मी को धमकी देकर काम कराने व यौन शोषण के मामले में भारतीय नागरिक दोषी करार

:   Modified Date:  June 4, 2023 / 06:49 PM IST, Published Date : June 4, 2023/6:49 pm IST

न्यूयॉर्क, चार जून (भाषा) अमेरिका में 70 वर्षीय एक भारतीय नागरिक को अपनी महिला कर्मचारी को धमकी देकर काम करवाने और यौन शोषण करने का दोषी करार दिया गया है। अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है।

जॉर्जिया के कार्टेर्सविले में एक ‘मोटल’ चलाने वाले श्रीश तिवारी ने पीड़िता को साफ-सफाई का काम करने के लिए रखा था।

अदालती दस्तावेजों के हवाले से न्याय विभाग ने कहा, तिवारी को पता था कि काम शुरू करने से पहले पीड़िता बेघर थी, वह नशा करती थी और अपने बच्चे की देखभाल का अधिकार भी खो चुकी थी। अमेरिका के स्थायी निवासी तिवारी ने पीड़िता से वादा किया था कि वह उसे वेतन, रहने के लिए घर और वकील मुहैया कराएगा और बच्चे की देखभाल का अधिकार वापस पाने में मदद करेगा।

बयान में कहा गया है, ‘‘अपना वादा पूरे करने की जगह तिवारी मोटल के अतिथियों और कर्मचारियों के साथ पीड़िता के बातचीत करने पर नजर रखता था और बाद में उसे अन्य लोगों के साथ बातचीत करने से मना कर दिया। तिवारी ने पीड़िता का यौन शोषण भी किया। तिवारी अक्सर उसे बाहर निकालने की धमकी भी देता था क्योंकि उसे पता था कि ऐसा करने से पीड़िता बेघर हो जाएगी।’’

तिवारी ने पीड़िता को धमकी भी दी थी कि वह नशा करने की उसकी पुरानी आदत के बारे में पुलिस और बाल कल्याण एजेंसियों को बता देगा।

बयान के अनुसार, बाद में तिवारी ‘बार-बार’ पीड़िता को मोटल के उसके कमरे से निकाल देता और कई बार बिना किसी चेतावनी के उसके कमरे में ताला भी लगा देता था। बयान के अनुसार, बाद में तिवारी ने पीड़िता को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।

न्याय अधिकारियों ने बताया कि तिवारी को छह सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। तिवारी को अधिकतम 20 साल कैद और 2,50,000 अमेरिकी डॉलर जुर्माने की सजा हो सकती है।

भाषा अर्पणा अविनाश

अविनाश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)