पड़ोसी पर हमला करने के मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को दो साल की सजा

पड़ोसी पर हमला करने के मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को दो साल की सजा

पड़ोसी पर हमला करने के मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को दो साल की सजा
Modified Date: November 11, 2023 / 03:48 pm IST
Published Date: November 11, 2023 3:48 pm IST

(अदिति खन्ना)

लंदन, 11 नवंबर (भाषा) ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र में नशे की हालत में एक पड़ोसी पर हमला करने के मामले में भारतीय मूल के एक व्यक्ति दो साल की सजा सुनायी गई है। हालांकि सजा दो वर्ष के लिए निलंबित किये जाने के बाद उक्त व्यक्ति जेल जाने से बच गया है।

गुरजाप सिंह (41) नाम के व्यक्ति ने एक महिला पर तब हमला किया जब वह स्टाफोर्डशायर के फेंटन स्थित अपने घर जा रही थी। बाद में गुरजाप पड़ोस में रहने वाली उक्त महिला के घर में घुस गया और उसके चेहरे पर कई थप्पड़ मारे।

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‘स्टोक-ऑन-ट्रेंट लाइव’ में छपी खबर के अनुसार महिला के पति ने इस दौरान बीच-बचाव का प्रयास किया लेकिन सिंह ने उसे धक्का मारकर एक तरफ कर दिया। बताया जाता है कि हमलावर ‘उन्माद की स्थिति’ में था।

अभियोजक ने इस सप्ताह ‘स्टोक-ऑन-ट्रेंट क्राउन कोर्ट’ से कहा, ‘‘उसने महिला के बाल पकड़कर खीचें। व्यक्ति (महिला का पति) ने अपने आप को मुक्त कराया और मदद मांगी।’’

फेंटन में सिंह के बगल में रहने वाली महिला और उसके पति उसके (हमलावर) साथ बेटे जैसा बर्ताव करते थे लेकिन फरवरी की इस घटना के बाद सबकुछ बदल गया। अदालत में महिला के पति ने कहा कि वह बुरी तरह डर गये थे क्योंकि उन्हें और उनकी पत्नी को उन्हीं के घर में पीटा गया। उन्होंने कहा कि वह अपने ही घर में अब सुरक्षित महसूस नहीं करते, जहां वे 38 सालों से रह रहे हैं।

अदालत में सुनवाई का नेतृत्व कर रहे रिकार्डर रॉबर्ट स्मिथ ने सिंह को दो साल की सजा सुनायी जिसे दो वर्ष के लिए निलंबित कर दिया, जिसका तात्पर्य है कि जबतक सिंह अदालती आदेश का कोई उल्लंघन नहीं करता, तबतक उसे सलाखों के पीछे नहीं जाना होगा।

अदालत ने सिंह को यह आदेश भी दिया कि वह 10 साल तक अपने इन पड़ोसियों से संपर्क नहीं करेगा। अदालती आदेश के मुताबिक सिंह को 200 घंटे अवैतनिक काम करना होगा। उसे यह भी आदेश दिया गया कि वह पीड़ितों को 100-100 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की क्षतिपूर्ति देगा और 250 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का जुर्माना भरेगा।

भाषा राजकुमार अमित

अमित


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