फलस्तीनी कैदियों को पर्याप्त भोजन मुहैया नहीं करा रही इजराइल सरकार: इजराइली उच्चतम न्यायालय

फलस्तीनी कैदियों को पर्याप्त भोजन मुहैया नहीं करा रही इजराइल सरकार: इजराइली उच्चतम न्यायालय

फलस्तीनी कैदियों को पर्याप्त भोजन मुहैया नहीं करा रही इजराइल सरकार: इजराइली उच्चतम न्यायालय
Modified Date: September 8, 2025 / 12:59 am IST
Published Date: September 8, 2025 12:59 am IST

तेल अवीव, सात सितंबर (एपी) इजराइल के उच्चतम न्यायालय ने रविवार को कहा कि सरकार फलस्तीनी कैदियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं करा रही।

न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कैदियों को पर्याप्त भोजन मुहैया कराएं।

यह लगभग ढाई साल में ऐसा दुर्लभ मामला है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने सरकार के खिलाफ कोई फैसला सुनाया है।

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युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल ने गाजा में हमास से जुड़े होने के संदेह में हजारों लोगों को कैद किया है। हजारों लोगों को महीनों हिरासत में रखने के बाद छोड़ा भी गया है।

अधिकार समूहों ने जेलों और हिरासत केंद्रों में कैदियों के साथ बड़े पैमाने पर दुर्व्यवहार होने की जानकारी दी है, जिनमें पर्याप्त मात्रा में भोजन व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध न कराना और अस्वच्छता जैसी समस्याएं शामिल हैं।

मार्च में इजराइली जेल में 17 वर्षीय फलस्तीनी लड़के की मौत हो गई थी, जिसके बाद चिकित्सकों ने कहा था कि मौत का मुख्य कारण भूख हो सकती है।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल ‘एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स इन इजराइल’ और इजराइली अधिकार समूह जीशा की ओर से दायर याचिका पर रविवार को अपना फैसला सुनाया। समूहों ने आरोप लगाया था कि गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद शुरू की गई भोजन नीति के कारण कैदियों को कुपोषण और भूख का सामना करना पड़ रहा है।

रविवार के फैसले में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि सरकार कैदियों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के उद्देश्य से पर्याप्त भोजन मुहैया कराने के लिए बाध्य है।

एपी

जोहेब संतोष

संतोष


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