वाशिंगटन, 24 सितंबर (एपी) अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसके तहत तीन मीडिया प्रतिष्ठानों – सीएनएन, एमएस नाउ और पॉलिटिको को ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) परिसर में आने से रोक दिया गया था।
न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित मीडिया प्रतिष्ठानों को ‘व्हाइट हाउस’ आने-जाने की अनुमति फिर से मिलनी चाहिए।
यह ट्रंप और उन मीडिया संस्थानों के बीच बढ़ते टकराव का ताजा घटनाक्रम है, जिनकी कवरेज राष्ट्रपति को पसंद नहीं है।
ट्रंप ने 18 सितंबर को इन मीडिया प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए आरोप लगाया था कि वे ‘‘फर्जी खबर’’ फैला रहे हैं और उनकी रिपोर्टिंग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।
वर्ष 2017 में ट्रंप द्वारा मनोनीत किए गए और 2018 में सीएनएन के एक पत्रकार की पहुंच बहाल करने का आदेश देने वाले अमेरिकी जिला न्यायाधीश टिमोथी केली ने बुधवार को दलीलें सुनीं और बिना किसी फैसले के सुनवाई खत्म कर दी।
न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को अस्थायी आदेश जारी किया, जो 14 दिन तक लागू रहेगा। ऐसे आदेश आमतौर पर तब तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए दिए जाते हैं, जब तक कि अदालत मामले की बारीकी से समीक्षा न कर ले।
मीडिया प्रतिष्ठानों के वकील थियोडोर बूट्रस जूनियर ने ईमेल के जरिए दिए बयान में कहा, ‘‘यह प्रेस की स्वतंत्रता, उचित कानूनी प्रक्रिया और कानून के शासन को सही ठहराने वाला एक शानदार निर्णय है।’’
इस फैसले के कुछ घंटे बाद सीएनएन की एक संवाददाता ने दावा किया कि उन्हें ‘व्हाइट हाउस’ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई।
व्हाइट हाउस ने टिप्पणी के लिए ‘एसोसिएटेड प्रेस’ की ओर से भेजे गए ईमेल का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया।
एपी
शफीक खारी
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